हां, आर.टी.आई. के तहत मिली जानकारी को न्यायालय मे सबुत के तोर पर पेश कर सकते है।

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 12/02/2010 - 12:32
नाम
VINOD KUMAR
ईमेल
kumarkarwasra@gmail.com
Tel/ Mo No
9802504862
हां, आर.टी.आई. के तहत मिली जानकारी को न्यायालय मे सबुत के तोर पर पेश कर सकते है।