स्टोन क्रशर की अनुमति देने के मामले में सुनवाई दो सप्ताह बाद

Submitted by Shivendra on Thu, 02/20/2020 - 14:43

हाईकोर्ट ने स्टोन क्रशर के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार, सचिव वन व प्रमुख सचिव खनन को नोटिस जारी कर पूछा है कि जो सरकार की नई नियमावली है वह स्टोन क्रशरों पर लागू होगी या नहीं। कोर्ट ने इस सम्बन्ध में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कोटद्वार निवासी देवेन्द्र अधिकारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि राजाजी पार्क के पास नदी में सिद्धबली नाम से स्टोन क्रशर लगाया गया है। जिससे आस-पास प्रदूषण फैल रहा है। याचिका में कहा कि ईको सेंसिंटिव जोन व पार्क की सीमा से 10 किलोमीटर तक कोई भी स्टोन क्रशर की अनुमति नहीं दी जा सकती है लेकिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का उल्लघंन करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दे दी।