सिंचाई उपकर (Irrigation cess Meaning In Hindi)
(Definition in Hindi) उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई जल की पूरे वर्ष या पर्याप्त वर्षा होने की स्थिति में आवश्यकता न हो और केवल जब आवश्यक हो तब केवल वर्षा न हो या विलम्ब से हो तथा किसी परियोजना से सिंचाई योग्य प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वार्षिक प्रभार, जिसको सिंचाई उपकर कहते हैं, लगाया जाता है, सिंचाई के लिए जल वास्तव में लिया जाए अथवा नहीं।