दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों से कहा है कि वे फल और सब्जियों में जहरीले रसायनों की जांच करें। बुधवार को कोर्ट ने आदेश दिया कि अधिकारी 10 अलग-अलग बाजारों से फल और सब्जियां खरीदें और उनकी जांच करें।
गुरुवार को भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि दिल्ली में लोग जो सब्जियां और फल खाते हैं, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनमें किसी तरह के जहरीले तत्व नहीं हैं।' कोर्ट के आदेश के मुताबिक जांच के लिए सैंपलों को तीन अलग-अलग लैब में भेजा जाएगा। कोर्ट ने अधिकारियों से पांच हफ्ते के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट का यह आदेश एक जनहित याचिक की सुनवाई के दौरान आया है। इस याचिका में फल और सब्जियां उगाने में पेस्टीसाइड और जहरीले रसायन इस्तेमाल करने की बात कही गई है जो सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पिछले साल अक्तूबर में एक उपभोक्ता संगठन ने एक रिसर्च जारी की थी। इस रिसर्च में कहा गया कि यूरोप में पेस्टीसाइड के इस्तेमाल के लिए एक मानक तय किया गया है और भारत में इस मानक से 750 गुना ज्यादा पेस्टीसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं।
कन्ज्यूमर वॉयस नाम के इस संगठन ने कहा कि दिल्ली में बिक रही सब्जियों और फलों में चार ऐसे पेस्टीसाइड पाए गए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हैं। ये पेस्टीसाइड कैंसर और नपुंसकता की वजह बन सकते हैं। लीवर और किडनी के लिए भी ये बेहद खतरनाक हैं।
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स्वराज खबर