सीपीसीबी द्वारा पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार

Submitted by Hindi on Fri, 04/15/2011 - 16:56
Source
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण योजना एवं प्रबंधन से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार योजना वर्ष-2011


केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली ने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण योजना एवं प्रबंधन से संबंधित विषयों पर हिन्दी में अच्छे स्तर की मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए जन-साधारण को पुरस्कार देने की योजनाएं 2011 लागू की है। इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैः

1. योजना का नाम


इस योजना का नाम “प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण योजना एवं प्रबंधन से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार” है।

2. उद्देश्य


इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विषयों पर हिन्दी में अच्छे स्तर का साहित्य उपलब्ध कराना एवं मौलिक लेखन को बढ़ावा देना है।

3. कार्यक्षेत्र


(क) प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को चुना गया हैः
1. जल और वायु प्रदूषण
2. पर्यावरण योजना एवं प्रबंधन
3. शोर प्रदूषण
4. ठोस अपशिष्ट एवं प्रबंधन
5. पर्यावरण परीक्षण (ऑडिटिंग)
6. पर्यावरण संबंधी कानून
7. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
8. जैव प्रबोधन
9. ईको-मार्क स्कीम
10. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम (हैजवाम्स)
11. जलवायु परिवर्तन
12. ग्लोबल वार्मिंग

(ख) इस योजना के अंतर्गत जन-साधारण से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, इस योजना के अधीन पुरस्कार हेतु अपनी प्रविष्टियां (पाण्डुलिपि अथवा स्वच्छ टंकित) विचारार्थ भेज सकते हैं।

4. पुरस्कार की राशि


प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में निम्नलिखित के अनुसार प्रविष्टियों/पाण्डुलिपियों पर पुरस्कार दिए जाएगें।

प्रथम पुरस्कार 20,000/- रु. (एक)
द्वितीय पुरस्कार 15,000/- रु. (एक)
तृतीय पुरस्कार 10,000/- रु. (एक)
प्रोत्साहन पुरस्कार 5,000/- रु. (पाँच पुरस्कार)

उपर्युक्त पुरस्कारों के विजेता केन्द्रीय बोर्ड से कोई अन्य लाभ अथवा सहायता के पात्र नहीं होंगे। मूल्यांकन के दौरान यदि यह पाया गया कि उपर्युक्त मानक के अनुरूप कोई भी प्रविष्टि नहीं है तो इस बारे में अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

5. योजना की विशेषताएं


(क) पुरस्कार प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए दिए जाएंगे। वर्ष के दौरान हिन्दी में उपयुक्त मौलिक लेखन सामग्री पर विचार-विमर्श किया जाएगा बशर्ते कि लिखित सामग्री (पांडुलिपि) में 25,000 शब्द (लगभग 100 पृष्ठ) न्यूनतम हो। लिखित सामग्री के साथ लगी फोटोग्राफ, सारणी एवं आंकड़ों की गणना शब्दों के रूप में नहीं की जाएगी।

(ख) कैलेण्डर वर्ष के दौरान प्रस्तुत लिखित सामग्री का मूल्यांकन अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। अंतिम निर्णय अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

(ग) ऐसी लिखित सामग्री अथवा पांडुलिपि जिसको किसी संस्था अथवा निजी निकाय द्वारा चलाई गई किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार या वित्तीय सहायता प्राप्त हो गई हो या प्रकाशित हो गई हो उस पर इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु विचार नहीं किया जाएगा। प्रविष्टि भेजते समय लेखक को इस संबंध में प्रविष्टि के साथ घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (घोषणापत्र का प्रारुप परिशिष्ट-1 में संलग्न है)।

(घ) लेखक के स्वत्वाधिकार (कॉपीराइट) के संबंध में, पुरस्कार प्राप्त प्रविष्टियों पर बोर्ड का पूर्ण स्वत्वाधिकार होगा और उन्हें आवश्यकतानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाएगा तथापि इन्हें प्रकाशित करते समय इसके प्राक्कथन में लेखक के नाम का उल्लेख किया जाएगा एवं उनका आभार व्यक्त किया जाएगा। जिन प्रविष्टियों पर पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे उन्हें लेखक के अनुरोध पर वापस किया जा सकता है।

6. पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां प्राप्त करने की प्रक्रिया


केन्द्रीय बोर्ड इस योजना के अंतर्गत जन-साधारण से पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करेगा। इच्छुक व्यक्ति अपनी मौलिक रूप से लिखित सामग्री को ए-4 साइज के पृष्ठ पर टाइप करवाकर और यूनिकोड फॉन्ट के साथ सी.डी. में भी भेजेगें ताकि उसके संपादन एवं प्रकाशन में आसानी हो सके।

7. मूल्यांकन समिति


(क) मल्यांकन समिति का गठन केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित चार सदस्य होंगे। यदि समिति चाहे तो अपनी सहायता के लिए अधिक से अधिक दो विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है।

(ख) मूल्यांकन समिति के सदस्य स्वयं अथवा उनके संबंधी पुरस्कार योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे और यदि वे इस योजना में शामिल होने के लिए प्रविष्टियां प्रस्तुत करने के इच्छुक हों तो वे मूल्यांकन समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ग) मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य को अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए यथा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। मूल्यांकन समिति का गठन प्रविष्टियां मिलने के बाद किया जाएगा।

(घ) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद पुरस्कार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय में वितरित किए जाएंगे।

(च) समिति के सदस्यों के नाम और मूल्यांकन समिति की कार्यवाही गोपनीय रखी जायेगी।

8. यह योजना, जिसकी अब घोषणा की गई है 01 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी तथापि इसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना को जारी रखने के बारे में पुनरीक्षा करेगा।

इस योजना के लिए 31 दिसम्बर, 2011 तक प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। पुरस्कार ‘हिन्दी दिवस’ अथवा हिन्दी से संबंधित विशेष समारोह के दौरान प्रदान किए जाएंगे।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परिवेश भवन
सी.बी.डी.कम ऑफिस कॉम्पलेक्स
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

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