भवन निर्माण संहिता (building code in Hindi)

Submitted by Editorial Team on Thu, 03/03/2022 - 16:11

भवन निर्माण संहिता (building code in Hindi)

अध्यादेश, अधिनियमों तथा संबंधित मानकों का संग्रह जिनका प्रयोजन इमारतों के डिजाइन, निर्माण सामग्री तथा रहने के पहलुओं को नियंत्रित करना है। जो कि मानवीय सुरक्षा तथा कुशलता के लिए, साथ ही इमारतों के ढहने तथा नुकसान के प्रति प्रतिरोघकता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।
टिप्पणी: भवन निर्माण सम्बन्धी नियमों में तकनीकी और कार्यात्मक दोनों प्रकार के मानक सम्मिलित होते हैं। उसमें अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों का समावेश होना चाहिए तथा राष्ट्रीय एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। भवन निर्माण संहिता को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए क्रमबद्ध अचारण महत्वपूर्ण है।

 

नेशनल बिल्डिंग कोड दरअसल भारत सरकार द्वारा बनाया गया किसी भी नई कमर्शियल या रेसिडेंटल बिल्डिंग बनाने से पहले उसके अंदर मौजूद किये जाने वाले सुरक्षा उपायों से संबंधित है। भारत में  पहली बार राष्ट्रीय भवन कोड 1970 में बनाया गया था, और बाद में 1983 और 1987 में संशोधन किया गया। भारत का राष्ट्रीय भवन कोड एक दस्तावेज है जो किसी भी भारतीय बिल्डिंग मानकों के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध करवाता है, जिन्हें भवनों के निर्माण के दौरान पालन करने की आवश्यकता होती है। यह नियम सुरक्षा उपायों के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करती है। इन सभी नियमों को बिल्डिंग बनाते समय या उसके बाद कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है। (1)