अतिक्रमण की जांच कर रिपोर्ट पेश करें

Submitted by RuralWater on Thu, 02/20/2020 - 11:54
Source
अमर उजाला, 20 फरवरी, 2020

हाईकोर्ट ने सिडकुल रुद्रपुर के पास कल्याणी नदी के किनारे उत्तराखंड के राज्यपाल के नाम पर दर्ज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उसे बेचे जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और सिडकुल प्रशासन को जांच कर रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रुद्रपुर निवासी सर्वेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सिडकुल पंतनगर में कल्याणी नदी के किनारे जो सरकारी भूमि है वह उत्तराखंड के राज्यपाल के नाम पर दर्ज है।

याचिका में कहा गया कि अतिक्रमण कर कुछ लोग इस भूमि को बेच रहे हैं। जब इस प्रकरण का मामला प्रशासन के संज्ञान में आया तो उसने मामले की जांच कराई जिसमें पुष्टि हुई कि वहां पर अतिक्रमण किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह भूमि सिडकुल की मिलीभगत से बेची जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और सिडकुल प्रशासन को इस प्रकरण की जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।