राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी इलाहाबाद-हल्दिया खण्ड) अधिनियम, 1982 (National Waterway (Ganges-Bhagirathi-Hooghly River Allahabad-Haldia Section) Act, 1982)

Submitted by Editorial Team on Sat, 09/09/2017 - 13:51

(1982 का अधिनियम संख्यांक 49)


{18 अक्तूबर, 1982}


गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के इलाहाबाद-हल्दिया खण्ड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का उपबन्ध करने के लिये और उक्त जलमार्ग पर पोत-परिवहन और नौ-परिवहन के प्रयोजनों के लिये उस नदी का विनियमन और विकास करने का और उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का भी उपबन्ध करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ


(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी इलाहाबाद-हल्दिया खण्ड) अधिनियम, 1982 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के किसी खण्ड की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा


गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के इलाहाबाद-हल्दिया खण्ड को, जिसकी सीमा अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है, इसके द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाता है।

3. कुछ प्रयोजनों के लिये गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा


यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि 1{संघ} राष्ट्रीय जलमार्ग पर पोत-परिवहन और नौ-परिवहन के प्रयोजनों के लिये गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का विनियमन और विकास 1{भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में उपबन्धित विस्तार तक} अपने नियंत्रण में ले ले।

अनुसूची


(धारा 2 देखिए)


राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी इलाहाबाद-हल्दिया खण्ड) की सीमाएँ


बड़ाटोला नदी के, जिसे सामान्यतः चैनल क्रीक कहा जाता है, प्रवेश पर सं० 1 रिफ्यूज हाउस के बीच अंकित लाइन से हुगली नदी के ज्वारीय जल पर अन्तर्देशीय जलमार्ग सीमा तक त्रिवेणी पर गंगा और यमुना नदियों के संगम की ऊपरी धारा से लगभग दो किलोमीटर गंगा नदी के आरपार इलाहाबाद में सड़क पुल से सागर प्रकाश-स्तम्भ के ठीक दक्षिण में 2.5 किलोमीटर की स्थिति तक और बाद में गंगा नदी से होकर, हिजली या बसूलपुर नदी में प्रवेश पर दाएँ या दक्षिणी किनारे को जोड़ती है, फरक्का पर जलबन्ध नहर और सम्भरक नहर, भागीरथी नदी और हुगली नदी।

सन्दर्भ


1. 1985 के अधिनियम सं० 82 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1985 के अधिनियम सं० 82 की धारा 38 द्वारा लोप किया गया।