तालाब ज्ञान-संस्कृति : नींव से शिखर तक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 6 मई 2016 को एक अहम फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की हिन्दमोटर फैक्टरी के कम्पाउंड में स्थित लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में फैले जलाशय को हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिये पाटने पर स्थगनादेश लगा दिया।
जस्टिस मंजुला चेल्लूर ने अपने आदेश में कहा, अदालत अगर कम्पनी को हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम शुरू करने की अनुमति देती है तो जलाशय को भरने की अनुमति भी देनी होगी। अदालत फिलहाल इसको लेकर कोई आदेश नहीं दे सकती है। मामले की अगली सुनवाई जून में मुकर्रर की गई है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 6 मई 2016 को एक अहम फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की हिन्दमोटर फैक्टरी के कम्पाउंड में स्थित लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में फैले जलाशय को हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिये पाटने पर स्थगनादेश लगा दिया।
जस्टिस मंजुला चेल्लूर ने अपने आदेश में कहा, अदालत अगर कम्पनी को हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम शुरू करने की अनुमति देती है तो जलाशय को भरने की अनुमति भी देनी होगी। अदालत फिलहाल इसको लेकर कोई आदेश नहीं दे सकती है। मामले की अगली सुनवाई जून में मुकर्रर की गई है।
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